राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Sep 11 2019 9:28PM उ. न्या. ने प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर बिहार एवं केंद्र सरकार से मांगा जवाबपटना 11 सितंबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से की जा रही बिक्री के मामले पर आज राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकल खंडपीठ ने यहां इस सिलसिले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि बिहार में प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन का लाइसेंस कैसे जारी किया गया। न्यायालय ने इस मामले पर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई दवाओं को मानव उपयोग के लिए हानिकारक मानकर उसके उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद बिहार में इन दवाओं का खुलेआम निर्माण होने के साथ ही उनकी बिक्री की जा रही है।सं सूरज शिवावार्ता