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विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में अभियुक्त को जमानत

पटना 19 सितंबर (वार्ता) बिहार में पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने विदेशी अत्याधुनिक हथियारों एवं कारतूसों की तस्करी के मामले में आज एक अभियुक्त को आरोप-पत्र दायर नहीं होने के कारण जमानत पर मुक्त कर दिया।
विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत में मामले के अभियुक्त मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर प्रार्थना की गई थी कि 180 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल में बंद उसके खिलाफ एनआईए ने आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया है। इसलिए,उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।
आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभिुयक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) का लाभ देते हुये दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उतनी ही राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने की स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
आरोप के अनुसार, इसी वर्ष बिहार पुलिस ने पूर्णिया के बाइसी थाना क्षेत्र में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से अत्याधुनिक हथियार, एके-47 के कारतूस और ग्रेनेड लॉन्चर के बैरेल बरामद किये थे। पूछताछ में पता चला था कि यह हथियार म्यांमार से तस्करी कर देश में लाया गया था और उग्रवादी संगठनों एवं गैंगस्टरों को इसकी सप्लाई की जानी थी। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान सीतामढ़ी जिले के बरगैनिया स्थित मूसाचक गांव निवासी मुकेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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