राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Sep 19 2019 7:07PM सृजन घोटाले की फरार महिला अभियुक्त के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेशपटना 19 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित विशेष अदालत ने अरबो रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में फरार चल रही एक महिला अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करने और दो अन्य अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता ने ब्यूरो की ओर से दाखिल किये गये आवेदन पर सुनवाई के बाद सृजन घोटाले के एक मुख्य मामले में फरार चल रही महिला अभियुक्त इंदु गुप्ता की संपत्ति की कुर्की-जब्ती करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत आदेश जारी किया। इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त अमित कुमार के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उपस्थिति के लिए एक महीने का समय देते हुये इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया। वहीं, दूसरी ओर इसी घोटाले के एक अन्य मामले में फरार चल रही एक अन्य महिला अभियुक्त रजनी प्रिया की भी उपस्थिति के लिए एक महीने का समय देते हुये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया है। मामला बिहार के भागलपुर जिले में महिला सशक्तीकरण एवं सुदृढीकरण से जुड़ी योजनाओं में धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत लोक सेवकों के साथ मिलकर अरबो रुपये की सरकार राशि के गबन का है।सं सूरज शिवावार्ता