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दो विदेशी समेत तीन उग्रवादियों के खिलाफ आरोप-पत्र

पटना 20 सितंबर (वार्ता) बंग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के दो सक्रिय सदस्यों समेत तीन के खिलाफ आज बिहार में पटना की आतंक निरोधक दस्ते (एटीएस) की पुलिस ने अदालत में आरोप-पत्र दायर किया।
एसटीएस पटना की पुलिस ने यह आरोप-पत्र अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (त्र्योदश) सुकुल राम की अदालत में दो बंग्लादेशी नागरिक खैरुल मंडल और अबू सुल्तान तथा पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी शरियत मंडल के विरुद्ध भारतीय दंड विधान, विदेशी अधिनियम और विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दायर किया है।
गौरतलब है कि दोनों विदेशी नागरिकों को एटीएस ने पटना जंक्शन के निकट दूध बाजार के पास से 24 मार्च 2019 को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था । पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से फर्जी पहचान पत्र एवं आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये थे।
पूछताछ में पता चला था कि दोनों विदेशी नागरिक बंग्लादेश के रहने वाले हैं और देश में फर्जी पहचान पत्र के आधार पर रहते हुये किसी आतंकवादी घटना को बोधगया, पटना एवं देश के अन्य हिस्सों में अंजाम देने वाले थे। यह भी पता चला कि दोनों बंग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ बंग्लादेश और जमायतुल मुजाहिदीन के सक्रिय सदस्य थे।
इन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर एटीएस महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से तीसरे आरोपी शरीयत मंडल को पुणे से गिरफ्तार कर पटना लाई थी। दोनों विदेशी उग्रवादियों की गिरफ्तारी के साथ 24 मार्च 2019 को एटीएस थाना, पटना में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी । पटना में गठित एटीएस थाने का यह पहला मुकदमा था, जो एटीएस थाना कांड संख्या 1/2019 के रूप में दर्ज किया गया था।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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