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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

बोकारो, 26 सितंबर (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में आज एक व्यक्ति को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायधीश रंजीत कुमार की अदालत ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में राजकुमार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने यहां बताया कि बेंगलुरु निवासी और नाबालिग के प्रेमी राजकुमार ने पहले लड़की को झांसा देकर चेन्नई बुलाया और वहां से उसे लेकर हिमाचल प्रदेश चला गया। हिमाचल में नाबालिग के प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जिसके बाद जांच के दौरान दोनों के हिमाचल प्रदेश में होने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने दोनों को वहां से बरामद किया।
सं.सतीश
वार्ता
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