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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

सुपौल, 30 सितम्बर (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पॉक्सो) एक्ट के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के ललमनिया निवासी प्रमोद मंडल को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना और भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनाई है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को हुई शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना तथा उनके पुनर्वास के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 33(8) तथा भादवि के 357 ए के तहत उन्हें क्षतिपूर्ति को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा जाएगा। जहां अधिकतम दस लाख रुपया देने का प्रावधान है। इस मामले के सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से विनोद कांत झा तथा रवि शंकर मिश्रा ने बहस में हिस्सा लिया।
मामले के अनुसार, 21 फरवरी 2019 को नाबालिग अपनी मौसी के साथ एक दूसरे गांव एक शादी समारोह में गई थी। शादी समारोह में जब सभी व्यस्त थे तो रात्रि में नाबालिग चापाकल पर पानी लाने गई। काफी देर तक जब नहीं लौटी तो लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के क्रम में ही घर के बगल में स्थित बांसबाड़ी से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि प्रमोद मंडल उनके नाबालिग पुत्री के साथ जबर्दस्ती कर रहा है। लोगों ने तत्काल उसे पकड़ कर एक घर में बंद कर दिया। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस सिलसिले में पीड़िता की मां ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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