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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

पटना 30 सितंबर (वार्ता) बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र स्थित कादिरगंज इलाके के पकोड़ाडीहा निवासी पुरुषोत्तम रविदास को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, 06 फरवरी 2014 की रात्रि में जब दोषी का पड़ोसी विनोद रविदास बाजार से घर वापस लौट रहा था तब दोषी ने उसे रास्ते में घेरकर लाठी से मार कर घायल कर दिया और कुएं में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया था।
सं सूरज
वार्ता
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