राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Sep 30 2019 10:47PM पत्नीहंता को उम्रकैद, पुत्र को सात साल की सजादुमका, 30 सितम्बर (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने आज एक पत्नीहंता को उम्रकैद जबकि महिला के पुत्र को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दोनो पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद मृतका तालको सोरेन की हत्या के मामले में आरोपित पति मिस्त्री हांसदा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये की सजा सुनाई। वहीं, धारा 201 के तहत पिता के साथ पुत्र जीतलाल हांसदा को सात -सात साल के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर भादवि की धारा 302 में सजाफ्यता आरोपी पति को एक साल और धारा 201 में आरोपी पिता एवं पुत्र को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजायें साथ -साथ चलेगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एस.पी.सिन्हा ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। मामले में मृतका की बहन बेटी के बयान पर 22 जुलाई 2013 रामगढ़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। सं.सतीशवार्ता