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हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

मुंगेर, 01 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में मुंगेर जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब दो दशक पुराने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
त्वरित अदालत संख्या (एक) के न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने सोमवार को मामले में सुनवाई के बाद 18 वर्ष पुराने मामले में जिले के नौवागढ़ी कंतपुर गांव निवासी रामजी मंडल, दिनवर मंडल और ब्रह्मदेव मंडल को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया।
आरोप के अनुसार, 02 मई 2001 को दोषियों ने जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिकदह बहियार में विनोद मंडल की ईंट-पत्थर से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के परिजनों ने संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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