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अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा

बोकारो 04 अक्टूबर (वार्ता) झारखंड के बोकारो जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आज दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर न्यायाधीश (द्वितीय) सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दोषी वीरेंद्र सोनकर को दस साल सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि बारी को-ऑपरेटिव सोना कार्ड निवासी विरेंद्र सोनकर के खिलाफ 19 मई 2017 को पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री मंदिर में साफ-सफाई करने गई थी। उसी समय दोषी और उसके मित्रों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जबरन गुजरात ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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