राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Oct 15 2019 6:45PM गांजा बरामदगी मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजापटना 15 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में पटना की मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने गांजा बरामदगी मामले में आज दोषी को पांच साल कारावास के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) धनंजय कुमार मिश्रा ने गांजा बरामदगी मामले में पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र के रामनगर दियारा निवासी कमलेश महतो को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 22 के तहत यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामला 22 मई 2017 का है। आरोप के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की तलाशी के लिए दोषी कमलेश महतो के मकान पर छापेमारी की। इस दौरान शराब तो नहीं मिली लेकिन चार किलोग्राम 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोप साबित करने के लिए अभियोजन कि ओर से अदालत में पांच गवाह पेश किए गए।सं सूरज सतीशवार्ता