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एके-47 चोरी मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र

पटना, 17 अक्टूबर (वार्ता) भारतीय सेना के जबलपुर स्थित आयुध भंडार से एके-47 राइफलों की चोरी एवं बिहार के मुंगेर में बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज विशेष अदालत में एक अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया ।
एनआईए ने विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत में यह आरोप पत्र मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद मंजूर आलम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दायर किया है। इस मामले में उपरोक्त आरोपित समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और कई अन्य जेल में बंद है जिनके खिलाफ जांच जारी है।
मामला जबलपुर स्थित सेना के आयुध भंडार से 21 एके-47 राइफल समेत अन्य विस्फोटकों की चोरी का है। इनमें से तीन राइफल के मुंगेर में बरामदगी के बाद चोरी का खुलासा हुआ था। इस मामले में मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अंतराष्ट्रीय हथियार तस्करों की संलिप्तता सामने आने पर इसकी जांच साल 2018 में एनआईए ने अपने हाथ में ली थी। मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद मुकदमा एजेंसी की पटना स्थित विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।
सं.सतीश
वार्ता
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