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पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया आत्मसमर्पण, जमानत पर छूटे

पटना 18 अक्टूबर (वार्ता) जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सासंद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिना अनुमति के अवैध मजमा बनाकर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने एवं सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपों के एक मामले में आज बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) रणविजय सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही श्री यादव की ओर से जमानत की प्रार्थना की गई थी। आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका पर बहस करते हुये श्री यादव के वकील पांडेय संजय सहाय ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुये जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की थी।
अदालत ने दोनाें पक्षों की सुनवाई के बाद पूर्व सांसद श्री यादव को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल किये जाने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
मामला 05 सितंबर 2019 को पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित संजय गांधी स्टेडियम के नजदीक का है। आरोप के अनुसार, श्री यादव समेत पांच प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के अलावा बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे आठ-दस हजार लोग अचानक श्री यादव के भड़काऊ भाषण के बाद बिना अनुमति के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गये, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हाे गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंची।
कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिमा गुप्ता के आवेदन पर गर्दनीबाग थाने में भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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