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उ. न्या. ने पटना में जलजमाव और डेंगू से हो रही मौत पर बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना 18 अक्टूबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पिछले दिनों भारी बारिश से राजधानी में हुये जलजमाव और उसके बाद फैले डेंगू से लोगों की हो रही मौत काे लेकर कड़ा रुख इख्तियार करते हुये राज्य सरकार को इसकी रोकथाम के लिए उठाये गये कदम के बारे में चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति शिवजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने इस मामले पर छह याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा खंडपीठ ने सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले जवाब में सीवरेज एवं ड्रेन की सफाई से जुड़े अधिकारी के नाम, जल निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप एवं नालों की सफाई का काम करने वाले संवेदक का नाम, जलजमाव के दौरान क्रियाशील संप हाउस का विस्तृत ब्यौरा, भारतीय मौसम विज्ञान के भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद सरकार की ओर से उठाये गये कदम और सीवरेज की सफाई में खर्च की गई राशि का ब्यौरा देने को भी कहा है।
याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में कहा है कि भारी बारिश से पूरा पटना शहर जलजमाव की भयावह स्थिति का गवाह बना। वर्तमान में भी राजधानी के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पटना में डेंगू से भी काफी लोग पीड़ित हैं, जो एक गंभीर समस्या है। रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू से कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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