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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के प्रयास मामले में पिता-पुत्र को सजा

नवादा 05 नवंबर (वार्ता) बिहार में नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में आज पिता को तीन साल और उसके पुत्र को सात साल कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अरविंद कुमार सिंह ने यहां हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई के बाद भोला सिंह को तीन साल कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना तथा उसके पुत्र अनिश कुमार उर्फ राजा बाबू को सात साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में भोला सिंह के एक अन्य पुत्र रवि कुमार को रिहा कर दिया है।
आरोप के अनुसार, 18 जून 2014 को नवादा नगर थाना क्षेत्र में डाकघर के निकट लक्ष्मी मेडिकल हाॅल के गुरम्हा निवासी शंभू सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में शंभू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी शिकायत पर वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के चिरैया निवासी भोला सिंह और अनिश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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