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दो मामलों में विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पेशी वारंट

पटना 15 नवंबर (वार्ता) बिहार के भागलपुर जेल में बंद मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की उपस्थिति के लिए पटना की एक विशेष अदालत ने दो मामलों में आज पेशी वारंट जारी किया।
सांसदों एवं विधायकों के गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्योदश) शशिधर विश्वकर्मा की अदालत ने दोनों मामलों में पेशी वारंट जारी करते हुए विधायक श्री सिंह की उपस्थिति के लिए 29 नवंबर 2019 की अगली तिथि निश्चित की है। अदालत ने काराधीक्षक के नाम पेशी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
श्री सिंह के खिलाफ पहला मामला वर्ष 2004 का है। आरोप के अनुसार, पटना जिले के बाढ़ थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर प्रतिबंधित हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया था। इस मामले में विधायक श्री सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी।
वहीं, दूसरा मामला वर्ष 2015 में पटना के सचिवालय थाने में दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार, विधायक श्री सिंह के आवास से पुलिस ने प्रतिबंधित इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद किये जाने का दावा किया था।
दूसरी ओर, सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की विशेष अदालत में विधायक श्री सिंह की ओर से एक मामले में नियमित जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसमें सुनवाई 16 नवंबर 2019 को होगी। मामला प्रतिबंधि हथियारों की बरामदगी, धमकी और मारपीट का है। इस संबंध में पंडारक थाने में 15 जुलाई 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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