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दुष्कर्म एवं परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद

भागलपुर, 20 नवंबर (वार्ता) बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने महादलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार एवं उसके माता-पिता समेत परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने यहां मामले में दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद आरोपित बलराम राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा और मोहम्मद महबूब को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
मामले के अनुसार, दोषियों ने जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर गांव में 25 नवंबर 2017 की रात में एक महादलित परिवार के घर में जबरन घुसकर नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और विरोध करने पर बच्ची के माता-पिता एवं भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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