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युवक की हत्या के मामले में दो दोषी को आजीवन कारावास

दुमका 22 नवंबर (वार्ता) झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने पांच साल पूर्व कटहल का पत्ता तोड़ने को लेकर मामूली विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में आज दो दोषियों को आजीवन कारवास की सजा सुनायी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुखराली गांव के विशाल पाल और कमल पाल को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोषी पाकर आज सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने एक एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगी। इसके अलावा अदालत ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323 में एक माह और 324 में तीन साल के कारावास की सजा भी सुनायी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
रसीकपुर तेलीपाड़ा के प्रदीप सिंह, विकास सिंह और संदीप शर्मा 6 जुलाई 2014 को बहन की शादी में काम के लिए कटहल का पत्ता तोड़ने के लिए शहर से सटे रेलवे स्टेशन के निकट स्थित मुखराली गांव गये थे, जहां विशाल पाल उर्फ पलटू पाल और कमल पाल एवं अन्य ने उन्हें पत्ता तोड़ने से मना किया। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर जमकर झड़प हुई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गये। पेड़ मालिक के परिजनों ने हरवे हथियार से वार कर तीनों युवकों गंभीर रूप से घायल कर दिया हैं। घायलों में से एक युवक संदीप शर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान 12 जुलाई 2014 को उसकी मौत हो गयी थी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा ने 19 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद कराया था।
सं सूरज
वार्ता
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