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प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह की जमानत खारिज

पटना, 25 नवंबर (वार्ता) पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी के मामले में आज बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष द्विवेदी की अदालत में एक याचिका दाखिल कर विधायक श्री सिंह के वकील सुनील कुमार ने बहस की थी कि इस मामले में उनके मुवक्किल को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण गलत ढंग से फंसाया गया है। श्री सिंह का अपने पैतृक आवास पर वर्षो से आना जाना नहीं है। विधायक के पैतृक आवास के निकट ही उनके कई दुश्मनों का आवास है। इस दौरान श्री सिंह की ओर से किसी प्रकार का हथियार पैतृक आवास रखे जाने की बात से भी इंकार किया गया। साथ ही उन्हें इस मामले में नियमित जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गयी और कहा गया है कि वह एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है।
दूसरी ओर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी डी.के. सिन्हा ने कहा कि पुलिस ने श्री सिंह के पैतृक आवास से प्रतिबंधित ए. के. 47 राइफल और ग्रेनेड बरामद किया है जो जांच में कारगर पाया गया है। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति जिलाधिकारी से प्राप्त है तथा इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विधायक श्री सिंह को जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया।
मामला 16 अगस्त 2019 का है। पटना जिले के बाढ़ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर श्री सिंह के बाढ़ के नदवा गांव स्थित पैतृक आवास से प्रतिबंधित ए.के. 47 राइफल और ग्रेनेड बरामद करने का दावा किया था और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। श्री सिंह ने इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमपर्ण किया था जहां से ट्रांजिट रिमांड में उन्हें पटना लाकर 25 अगस्त 2019 को जेल भेज गया था।
सं.सतीश
वार्ता
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