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हत्या करने की नीयत से हमला करने के मामले में नौ महिला समेत 23 को सजा

दुमका 27 नवम्बर (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने नाजायाज मजमा लगाकर हत्या करने की नीयत से हमला करने से संबंधित नौ साल पुराने मामले में आज दोषी पाकर नौ महिला समेत 23 लोगों को एक-एक हजार रुपए जुर्माने के साथ तीन-तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई।
चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्र की अदालत ने दुमका ज़िले के हंसडीहा के बहवारा गांव के अविनाश राउत पर हमला करने के मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोषी पाकर नौ महिला समेत 23 लोगों को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को छह-छह माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
दोषियों में दिलीप कुंवर, नागेश्वर ईश्वर, बलराम कुंवर, गजाधर चौधरी, मोदी कुंवर, दोरखली देवी, रंजीत ईश्वर, श्रीधरी सिंह, सरवन सिंह, हीरालाल चौधरी, कश्मीर चौधरी, कटकी कुंवर, जयनारायण चौधरी, तिलोमा देवी, कुंती देवी, लता देवी, बीना देवी, गुनिया देवी, गुलटेन कुंवर, श्रीकृष्ण चौधरी, लक्ष्मी देवी, सोनिया देवी और सीता देवी शामिल हैं।
लोक अभियोजक अवध बिहारी सिंह ने बताया कि
हंसडीहा थाना क्षेत्र के बलवारा गांव निवासी अविनाश राउत ने 18 नवंबर 2010 को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिए बयान में कहा था कि घटना के दिन वह दस बजे खेत में लगा धान काट रहे थे। तभी सभी नामजद आरोपियों ने लाठी-डंडे और फरसा लेकर आए और जान मारने की नीयत से हमला कर दिया।
अभियोजन की ओर से कुल ग्यारह गवाह प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की ओर से कुल तीन गवाह प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष की ओर से मृत्युंजय नारायण ने पैरवी की। सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को अंतरिम जमानत मिली लेकिन जमानतदार के नहीं आने और जमानत बॉन्ड नही दे पाने के कारण 22 को जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त श्रीधर सिंह को जमानत बॉन्ड देने पर छोड़ दिया गया।
सं सूरज
वार्ता
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