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रिश्वत मामले में बैंक प्रबंधक को सजा

पटना 29 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई (प्रथम) के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने मामले में सुनवाई के बाद लखीसराय में यूको बैंक की पीरी बाजार शाखा के तत्कालीन प्रबंधक राजीव रंजन प्रसाद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, एक स्थानीय व्यक्ति को ऋण की राशि जारी करने के एवज में उससे दो हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने 03 दिसंबर 2008 को दोषी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
सं सूरज
वार्ता
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