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नहीं हो सकी लालू की पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रस्ताव

पटना 02 दिसंबर (वार्ता) बिहार में सांसदों-विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत में लंबित एक मानहानि के मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पेशी नहीं हो सकी।
विशेष न्यायाधीश राजीव नयन की अदालत को एक पत्र के माध्यम से बिरसा केंद्रीय कारागार, होटवार (रांची) के अधीक्षक ने सूचित किया कि उच्च श्रेणी के सजायाफ्ता सह विचाराधीन कैदी श्री यादव को सशरीर पेश करना संभव नहीं है लेकिन उसी पत्र के माध्यम से काराधीक्षक ने श्री यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराये जाने की पेशकश की है। काराधीक्षक ने अपने पत्र में कहा है कि कारागार में नीस द्वारा स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से श्री यादव की पेशी कराई जा सकती है।
गौरतलब है कि विशेष अदालत ने लंबित एक मानहानि के मामले में श्री यादव की उपस्थिति के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक के नाम से पेशी वारंट जारी करते हुए वहां की जेल में बंद राजद अध्यक्ष को इस मामले में पेश करने का निर्देश दिया था।
मामला वर्ष 2017 का है। एक शिक्षाविद् उदयकांत मिश्र ने सृजन घोटाले में उनका नाम घसीटे जाने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों पर टिप्पणी किए जाने को मानहानि वाला बताते हुए श्री यादव के खिलाफ पटना की अदालत में एक शिकायती मुकदमा दायर किया था, जिसमें अदालत ने श्री यादव के खिलाफ संज्ञान लिया था।
सं सूरज
वार्ता
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