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विधायक अनंत सिंह की दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज

पटना 09 दिसंबर (वार्ता) पटना की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की ओर से दो अलग-अलग मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया।
सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश प्रसाद मिश्रा की अदालत ने अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाएं दाखिल कर श्री सिंह की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक श्री सिंह को दोनों मामलों में नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया।
एक मामला पटना जिले के बाढ़ थाने में 16 अगस्त 2019 को भारतीय दंड विधान, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज किया गया था। वहीं, दूसरा मामला पंडारक थाने में 15 जुलाई 2019 को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दर्ज था।
सं सूरज
वार्ता
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