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दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

पटना, 12 दिसंबर (वार्ता) बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (छह) अवधेश कुमार ने यहां मामले में सुनवाई करने के बाद नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव निवासी विकास कुमार को अपनी पत्नी पिंकी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दोषी विकास कुमार ने दहेज में पचास हजार रुपये नहीं देने को लेकर 21 मार्च 2016 को पत्नी पिंकी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। विकास और पिंकी की शादी साल 2014 में हुई थी और उसके बाद से दंपत्ति पटना के शास्त्रीनगर इलाके में किराये के एक मकान में रहते थे। इस सिलसिले में मृतका के पिता के बयान पर पटना के शास्त्री नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें विकास को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था।
सं.सतीश
वार्ता
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