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राज्य » बिहार / झारखण्ड


दो शराब तस्करों को दस-दस साल की सजा

सुपौल, 21 दिसम्बर (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने आज शराब तस्करी के मामले में दो तस्करों को दस-दस साल की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायधीश उत्पाद अधिनियम इसरार अहमद की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के शाहपुर-पृथ्वीपट्टी निवासी विवेकानंद तथा प्रमोद मंडल को उत्पाद अधिनियम (2016) की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से नागेंद्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।
मामला जिले के भपटियाही थाना कांड संख्या 25/17 तथा सत्र वाद संख्या 68/17 से संबंधित है। भपटियाही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शाहपुर-पृथ्वीपट्टी निवासी विवेकानंद तथा प्रमोद मंडल को शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर भपटियाही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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