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रिश्वत मामले में बैंक शाखा प्रबंधक को सजा

पटना 03 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही कुल दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने मामले में सुनवाई के बाद बेगूसराय जिले में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नेउला शाख के पूर्व प्रबंधक रामउजागर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, ब्यूरो के अधिकारियों ने दोषी बैंक शाखा प्रबंधक को एक स्वयं सहायता समूह के सचिव से ऋण की किस्त जारी करने के एवज में 23 मार्च 2010 को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अभिलाष कुमार ने यहां बताया कि स्वयं सहायता समूह के पक्ष में स्वीकृत साढ़े चार लाख रुपये के ऋण की किस्तें जारी करने के एवज में दोषी ने किस्तों में कुल बारह हजार रुपये बतौर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में तीन हजार रुपये लेते हुए सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था।
सं सूरज
वार्ता
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