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छात्रवृत्ति घोटाले में जिला कल्याण पदाधिकारी समेत तीन पर आरोप-पत्र

पटना 07 जनवरी (वार्ता) बिहार राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले के एक मामले में औरंगाबाद के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत तीन लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आज पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया।
ब्यूरो ने यह पूरक आरोप-पत्र विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में औरंगाबाद जिले के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शांतिभूषण आर्या, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमल मारिया लकड़ा और मामले के मुख्य आरोपी प्रधानाध्यापक चंदन कुमार की पत्नी सरिता कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं के आरोपों के तहत दायर किया है। इस मामले में प्रधानाध्यापक चंदन कुमार के खिलाफ पूर्व में ही मूल आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
आरोप-पत्र के अनुसार, 01 जनवरी 2015 से 07 सितंबर 2017 के बीच आरोपितों की मिलीभगत एवं सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं गरीब छात्रों को कल्याण मद की सरकारी राशि से दी जाने वाली छात्रवृत्ति की लगभग दो करोड़ 15 लाख 48 हजार 600 रुपये का घोटाला किया गया। आरोपितों ने औरंगाबाद जिले के एकाबिगहा प्राथमिक विद्यालय के आरोपी प्रधानाध्यापक एवं उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि की हेराफेरी की थी।
सं सूरज
वार्ता
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19 Apr 2024 | 9:10 PM

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