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सृजन घोटाले में पूर्व जिलाधिकारी समेत दस के खिलाफ आरोप पत्र

पटना, 08 जनवरी (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में आज भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी (डीएम) समेत दस लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
ब्यूरो ने यह पूरक आरोप पत्र सीबीआई की विशेष न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता की अदालत में भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के आरोपों के तहत भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद यादव, स्वयंसेवी संस्था सृजन के चेयरमेन शुभलक्ष्मी प्रसाद, सचिव रजनी प्रिया, प्रबंधक सरिता झा, इंडियन बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक नवीन कुमार राय, शाखा प्रबंधक ज्ञानेन्द्र कुमार, संस्था की संचालिका के पुत्र अमित कुमार तथा दो अन्य व्यक्ति वंशीधर झा और नालू परियाल उर्फ राजू के खिलाफ दायर किया है। इससे पूर्व इस मामले में ब्यूरो पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
आरोप पत्र के अनुसार, आरोपितों ने धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक एक अपराधिक षड्यंत्र के तहत 12 करोड़ 20 लाख 15 हजार 75 रुपये का एक चेक, जो इंडियन बैंक में जमा होना था उसे सृजन संस्था के खाते में जाम कर दिया तथा भारतीय स्टेट बैंक का नौ करोड़ 53 लाख 55 हजार 426 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट, जो भागलपुर के जिलाधिकारी के पक्ष में था उसे भी सृजन के खाते में जमा करा दिया था।
सं.सतीश
वार्ता
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