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सगे भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

सिवान, 09 जनवरी (वार्ता) बिहार में सिवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज दो भाईयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 25000 -25000 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायालय ने हत्यारा इसहाक आलम पर आर्म्स एक्ट में 20000 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के मिसकरही गांव में 11अप्रैल 2018 को सर्फ खरीदने को लेकर हुए विवाद में गनी अख्तर के पुत्र सलमान गनी को उसी गांव के इसहाक आलम एवं आलमगीर नामक दो सगे भाइयों ने गोली मारकर तब हत्या कर दी जब सलमान सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। इस घटना की नामजद प्राथमिकी मैरवा थाने में मृतक सलमान गनी के पिता गनी अनवर ने दोषी सगे भाइयों के विरुद्ध दर्ज कराई थी।
सं.सतीश
वार्ता
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