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मानव श्रृंखला में छात्राें एवं शिक्षकों को शामिल करने के आदेश को उ. न्या. में चुनौती

पटना 09 जनवरी (वार्ता) जलवायु परिवर्तन के आसन्न चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार में शुरू किए गए ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस वर्ष 19 जनवरी को बनाई जा रही मानव श्रृंखला में सभी विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं को शामिल होने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर. के. महाजन की 03 दिसंबर 2019 को जारी उस आदेश को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है, जिसमें उन्होंने सभी विधालयों के शिक्षकों एवं पांचवीं कक्षा से ऊपर के सभी छात्र-छात्राओं को 19 जनवरी को राज्य भर में बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने को अनिवार्य किया गया है।
दोनों याचिकाओें में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में एक याचिका अखिल भारतीय छात्र परिषद (एआईएसएफ) नेता रंजीत पंडित वहीं दूसरी याचिका शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल सिंह की ओर से दाखिल की गई है।
गौरतलब है कि इस वर्ष 19 जनवरी को पूरे बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान तथा शराबबंदी एवं नशामुक्ति के पक्ष में जबकि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई जाएगी।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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