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जब्त शराब का साक्ष्य मिटाने के आरोप में उत्पाद निरीक्षक समेत दो भेजे गए जेल

सहरसा 15 जनवरी (वार्ता) बिहार के सहरसा जिले में उत्पाद विभाग के निरीक्षक एवं सहायक उत्पादक निरीक्षक को जब्त शराब का साक्ष्य मिटाने के आरोप में पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने यहां बताया कि 13 दिसंबर 2019 को उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से 1000 लीटर शराब जब्त की थी। लेकिन दर्ज प्राथमिकी में न तो जब्त शराब और न ही वाहन का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग की टीम ने ऐसा कर शराब माफिया को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।
श्री कुमार ने बताया कि संज्ञान में आते ही मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि टीम की जांच रिपोर्ट में मामला सही पाए जाने के बाद उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल, उत्पाद निरीक्षक फैयाज अहमद और सहायक उत्पाद निरीक्षक वीरेंद्र पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जहां उत्पाद अधीक्षक अशरफ जमाल फरार हो गए वहीं फैयाज अहमद और वीरेंद्र पाठक को आज सदर थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्पाद अधीक्षक श्री जमाल की तलाश जारी है और उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सं सूरज
वार्ता
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