राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 20 2020 10:23PM पुत्रवधु की हत्या के दोषी ससुर को उम्रकैदबांका 20 जनवरी (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने पुत्रवधु की हत्या के दोषी ससुर को आज उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने पुत्रवधु की हत्या के मामले में ससुर योगेंद्र मांझी को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, बांका जिले के धनकुंड थाना क्षेत्र के बड़ी सिज्झत गांव के योगेंद्र मांझी ने 28अक्टूबर 2017 को अपनी पुत्रवधू आशा देवी की हत्या कर उसे आग में जला दिया था। इस संबंध मे मृतिका के पिता भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के सियारगढ़ गांव निवासी अरुण मांझी ने योगेंद्र मांझी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। सं सूरजवार्ता