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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या मामले में पति को उम्रकैद, पत्नी को भी सजा

सीवान 21 जनवरी (वार्ता) बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या मामले में आज दोषी को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना तथा उसकी पत्नी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रामायण राम ने मामूली विवाद में पीट-पीटकर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिले में जीबी नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मनोज ठाकुर को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना तथा उसकी पत्नी प्रमिला देवी को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2010 में जीबी नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी मनोज ठाकुर एवं उनकी पत्नी प्रमिला देवी ने मामूली विवाद में रामसेवक ठाकुर की लाठी-डंडे पिटाई कर दी, जिसके कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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