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दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी पति को कठोर कारावास

दुमका 23 जनवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में आज दोषी पति को तीन साल के कठोर कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने आज दोषसिद्ध आरोपी जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी अशोक कुमार धुवालिया को भारतीय दंड विधान की धारा 498( ए) के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने यहां बताया कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी स्व. सूरजमल अग्रवाल की पुत्री लतिका देवी की वर्ष 2001 में इसी थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी अशोक कुमार धुवालिया के साथ पश्चिम बंगाल के सिउड़ी न्यायालय में प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद पांच-छह साल तक सबकुछ ठीक रहा लेकिन इसके बाद अशोक एक लाख रुपये की मांग को लेकर लतिका को प्रताड़ित करने लगा। प्रेम विवाह होने के कारण वह मायके से कुछ भी मांगने में असमर्थ होने से पति की प्रताड़ना सहती रही।
इसी क्रम में एक दिन आरोपी पति अशोक कुमार धुवालिया ने लतिका के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद इलाज़ के लिए डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन कारण पूछने पर चिकित्सक से उसने कहा कि उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से गिर गई है। लतिका की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोपी अशोक कुमार पर मिलान पहाड़ी की एक अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध होने का भी आरोप लगाया गया था। पति की प्रताड़ना से भयभीत लतिका अपने दो मासूम बच्चों के साथ दुमका में रहती हैं।
सं सूरज
वार्ता
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20 Apr 2024 | 3:19 PM

भागलपुर 20 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र में चुनाव बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (इंडिया) की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने और देश के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार देने वादा किया।

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