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बिजली बोर्ड के पूर्व महाप्रबंधक की संपत्ति राजसात का आदेश

पटना 28 जनवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत आज राज्य विद्युत निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक अजय कुमार प्रसाद की लाखों रुपये की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करने का आदेश दिया।
पटना स्थित विशेष न्यायालय अधिनियम के पीठासीन अधिकारी सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचदश) दीपक कुमार ने सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत दाखिल किए गए आवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। अदालत ने चिन्हित संपत्तियों को एक महीने के अंदर पटना के जिलाधिकारी को सौंपे जाने का आदेश दिया है। न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर जिलाधिकारी चिन्हित संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं।
गौरतलब है कि 14 नवंबर 2009 को सतर्कता के अधिकारियों ने तत्कालीन महाप्रबंधक श्री प्रसाद को धान कुटाई मिल के एक संचालक से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पूर्व महाप्रबंधक के खिलाफ अपनी आय के सभी ज्ञात स्रोतों से 18 मई 1984 से 15 नवंबर 2009 के बीच 20 लाख 57 हजार 828 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रस्तुत मामले में जब्त की जाने वाली चिन्हित संपत्तियों में दो लाख 35 हजार नकद, बैंक जमा राशि और पटना दीघा थाना क्षेत्र के नासरीगंज मुहल्ले में एक दो मंजिला मकान शामिल है।
सं सूरज
वार्ता
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