राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 28 2020 11:49PM नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के दोषी को उम्रकैदबांका 28 जनवरी (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के एक मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुघ्न सिंह ने इस मामले में जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के नयागांव के परवेज अंसारी को यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, दोषी ने 13 अप्रैल 2013 को एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और नयागंव के बहियार के कुएं के निकट उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इस सिलसिले में नाबालिग के पिता दिलीप कुमार साह ने बौंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।सं सूरजवार्ता