राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 29 2020 11:46PM हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावासबांका 29 जनवरी (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आज आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) संतोष कुमार अग्निहोत्री ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के बौंसी थाना के ब्राह्मणपुर गांव निवासी दोषी मणिकांत दास को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, दोषी ने जमीन हड़पने की नीयत से अपने ससुर विलासी दास को लाठी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। सं सूरजवार्ता