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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

सीवान, 4 फरवरी (वार्ता) बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने विचारण उपरांत मामले के आरोपी योगेंद्र प्रसाद को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15000 रुपये का जुर्माना भी किया है।
मामले के अनुसार, 07 अक्टूबर 1999 को आरोपी योगेंद्र प्रसाद ने पारस शाह के पुत्र धर्मेंद्र प्रसाद को बुला कर अपने साथ ले गया जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। इस घटन के 17 दिन बाद धमेन्द्र की लाश एक कुएं से बरामद हुई थी। पुलिस ने अपनी जांच में योगेंद्र प्रसाद और दिनेश प्रसाद को भी इस घटना का दोषी पाया। वहीं, दूसरा आरोपी दिनेश प्रसाद अभी फरार है।
सं.सतीश
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