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प्रशांत किशोर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

पटना 07 मार्च (वार्ता) आपराधिक षड्यंत्र के तहत की गई धोखाधड़ी-जालसाजी एवं विश्वासघात के कथित आरोपों के मामले में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निष्कासित नेता एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की ओर से बिहार में पटना की एक सत्र अदालत में दाखिल की गई आग्रिम जमानत याचिका के लिए मांगी गई केस डायरी (कांड दैनिकी) पेश नहीं होने के कारण आज सुनवाई टल गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वादश) परजेश कुमार की अदालत में आज पुलिस ने ब्योरेवार इकट्ठा की गई सबूतों (केस डायरी) पेश नहीं की लेकिन शिकायतकर्ता शाश्वत गौतम की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने एक प्रतिशपथ (काउंटर ऐफिडेविट) दाखिल की, जिसमें जमानत याचिका अर्जी का विरोध किया गया है। अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी पेश करने का निर्देश देते हुए 12 मार्च 2020 की अगली तिथि निश्चित की है।
गौरतलब है कि शाश्वत गौतम नाम के एक कथित कांग्रेस कार्यकर्ता ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में 25 फरवरी 2020 को श्री किशोर और एक अन्य व्यक्ति ओशामा खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने बिहार के आगामी चुनाव के लिए बौद्धिक सामग्री इकट्ठा की और ‘बिहार की बात’ के नाम से लोगो के साथ वेबसाइट भी निबंधित करवाई।
प्राथमिकी में कहा गया है कि ओशामा खुर्शीद, जो शिकायतकर्ता के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था ने डाटा चुराकर प्रशांत किशोर को सौंप दिया, जिन्होंने उसे ‘बात बिहार की’ नाम से वेबसाइट का निबंधन करवाकर उसे अपने नाम कर लिया।
सं सूरज
वार्ता
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