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कोरोना को लेकर न्यायालय में कामकाज ठप

पटना 16 मार्च (वार्ता) कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एहतियाती निर्देशों के मद्देनजर बिहार में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज व्यवहार न्यायालय में जमानत अर्जियों को छोड़कर अन्य सभी न्यायिक कार्य ठप रहे।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्वसूचना नहीं रहने के कारण आज न्यायालय परिसर में दो दिनों को छुट्टी के बाद आम दिनों की तरह पक्षकारों की भारी भीड़ जमा हो गई। आरंभ में निर्देशों के आलोक में सुरक्षाकर्मियों ने पक्षकारों को रोका लेकिन द्वार पर ही भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद एक जगह इकट्ठा नहीं होने का निर्देश देते हुए उन्हें न्यायालय परिसर में जाने की अनुमति दी गई।
साथ ही जगह-जगह पटना उच्च न्यायालय के निर्देश भी चस्पा कर पक्षकारों को इस बात की जानकारी दी गई कि 31 मार्च तक जमानत अर्जियों की सुनवाई को छोड़कर अन्य कोई न्यायिक कार्य नहीं होंगे। साथ ही किसी भी मुकदमे में किसी पक्षकार या उसके वकील की अनुपस्थिति में कोई भी विपरीत आदेश पारित नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस तरह की सूचना मिलने का बावजूद आज शाम तक न्यायालय परिसर में आम दिनों की तरह भीड़ देखी गई।
गौरतलब है कि रविवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना वायरस को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, न्यायालय परिसर में भीड़ इकट्ठी नहीं हो और पक्षकार न आएं इसके लिए सिर्फ जमानत अर्जियों पर सुनवाई का निर्देश दिया गया है। अन्य सभी मुकदमों में बिना किसी विपरीत आदेश के अगली तिथि निश्चित करने को कहा गया है।
इसके अलावा न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों की जांच करने के उपकरण, परिसर को सेनेटाइज्ड करने की व्यवस्था, परिसर में सेनेटाइजर, साबुन की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिला एवं सत्र न्यायधीशों को दिया गया है। इनके अलावा यह भी कहा गया है कि फंड की कमी रहने पर पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक को सूचित कर अविलंब मांग की जाए।
सं सूरज
वार्ता
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