राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Mar 31 2020 8:35PM बिहार की निचली अदालतों में 14 अप्रैल तक नहीं होंगे नियमित कार्यपटना 31 मार्च (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम के तहत आज बिहार के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के नाम पत्र जारी कर कहा कि निचली अदालतों में पूर्व के आदेश के अनुसार 14 अप्रैल तक नियमित न्यायिक कार्य नहीं होंगे लेकिन रिकॉर्ड के रखरखाव एवं न्यायालय परिसर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की देखभाल जारी रहेगी। पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से जारी पत्र में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि 14 अप्रैल 2020 तक निचली अदालतों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर और कोई कार्य नहीं होगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि आवश्यक कार्यों के निपटारे में इस बात का ध्यान रखा जाए कि न्यायालय परिसर में लोगों की आवाजाही नहीं हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि आवश्यक न्यायिक कार्यों के निपटारे के साथ-साथ न्यायिक अभिलेखों और न्यायालय परिसर के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करनी है। पत्र में विशेष रूप से यह कहा गया है कि दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में अधिकृत प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थापन, रिमांड, जमानत पर आदेश पारित कर सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के एहतियाती निर्देशों, बिहार सरकार की ओर से जारी आदेशों एवं अन्य संबंधितों के पत्र के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2020 तक राज्य की सभी निचली अदालतों में केवल आवश्यक कार्यों के निपटारे का आदेश दिया था। न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कम से कम उपस्थिति से कार्यों के निपटारे का निर्देश भी दिया था। सं सूरज शिवावार्ता