राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: May 13 2020 11:13PM संतालपरगना में रिवॉल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस जारी करेंगे उपायुक्तदुमका 13 मई (वार्ता) झारखंड में संतालपरगना के दुमका,देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले के लोगों को अब रिवाॅल्वर और पिस्तौल का लाइसेंस लेने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अब लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश जिले के उपायुक्तों को दे दिया गया है। संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त अरविंद कुमार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियम और राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हाल में जारी निर्देशों के आलोक में प्रमंडल के दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिले के उपायुक्तों को पत्र भेजकर एनपी बोर रिवाॅल्वर एवं पिस्तौल की अनुज्ञप्ति आवेदन को सूचीबद्ध कर निष्पादन करने का निर्देश दिया है। संताल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों के लगभग 32 आवेदन को निष्पादन के लिए सूचीबद्ध कर संबंधित जिले के जिला दंडाधिकारी को भेज दिया गया है। आयुक्त श्री कुमार पत्र के माध्यम से संताल परगना के प्रमंलीय आयुक्त ने शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गमन के संबंध में सभी जिले के उपायुक्तों को नियम संगत अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित जिले के उपायुक्तों के स्तर से प्राप्त अनुज्ञप्ति निर्गमन से संबंधित सभी प्रस्तावों को सूचीबद्ध कर मूल रूप से वापस किया जाता है।सं सूरजवार्ता