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दुमका जिला प्रशासन ने लॉक डाउन 4.0 को लेकर जारी किये नये निर्देश

दुमका 19 मई (वार्ता) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और झारखंड सरकार की ओर से लॉक डाउन के चौथे चरण से संबंधित जारी निर्देश के आलोक में कुछ जरूरी सुविधाओं में छूट दिये जाने को लेकर दुमका जिला प्रशासन ने नया निर्देश जारी करने के साथ ही पूर्व से लागू निषेधाज्ञा को कुछ शर्तों के साथ 31 मई तक विस्तारित कर दिया है।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मंगलवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नये निर्देश के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों और परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और तम्बाकू इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों का उपयोग करने वालोंं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुश्री राजेश्वरी ने बताया कि शाम सात बजे से प्रातः सात बजे तक अपवाद को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। 65 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तथा गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है।
सं.सतीश
जारी वार्ता
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