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बिहार में ऑटोरिक्शा, कैब और ई-रिक्शा के परिचालन की छूट

पटना, 19 मई (वाता) बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में पर्याप्त एहतियात के साथ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा ओला और उबर के कैब का परिचालन शुरू करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिलों में साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा निबंधन के सम एवं विषम संख्या के आधार पर चलाए जाएंगे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि जिन ऑटोरिक्शा एवं ई-रिक्शा की निबंधन संख्या का अंतिम अंक एक, तीन, पांच, सात और नौ होगा उसे विषम संख्या कहा जाएगा और ऐसे वाहनों का परिचालन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जा सकेगा। वहीं, जिनकी निबंधन संख्या का अंतिम अंक शून्य, दो, चार छह एवं आठ होंगे वह सम संख्या माना जाएगा और वह मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेंगे। उन्होंने कहा कि ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा पर चालक के अलावा दो लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
परिवहन सचिव ने कहा कि टैक्सी तथा ऑनलाइन यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला एवं उबर के कैब का परिचालन जिले के अंदर ही किया जा सकेगा और उनमें भी चालक के अलावा दो यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। इन टैक्सी और कैब को दूसरे जिले में ले जाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत पास एवं विशेष ट्रेन के टिकट का होना अनिवार्य होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य में बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी एवं कैब के किराये का निर्धारण का अधिकार संबंधित जिलाधिकारी को होगा। कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे। वाहनों की साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की जिम्मेवारी वाहन चालक की होगी। उन्होंने कहा कि परिचालन के दौरान वाहन चालक के अलावा उसमें बैठे यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सूरज सतीश
वार्ता
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