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आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को तीन साल की सजा

दुमका 30 जून (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के सात साल पुराने एक मामले में शनिवार को दोषसिद्ध एक आरोपी को तीन वर्ष कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिस्तौल के साथ पकड़े गए जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के दलदली गांव निवासी नरेश केवट को दोषी करार देते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए के तहत तीन साल और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा- 26 के तहत पांच हजार रुपए जुर्माने के साथ तीन साल के कारावास की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी। सजाएं साथ साथ चलेगी।
सहायक लोक अभियोजक रामकिंकर पांडेय ने बताया कि शिकारीपाड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी प्लेयर किस्कू की सूचना पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में दुमका-रामपुरहाट मुख्य पथ पर वाहन लूट की लगातार हो रही घटना पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारी की पहल पर ग्रामीण सजग होकर नये अंजान लोगों पर नजर रख रहे थे। इसी क्रम में शिकारीपाड़ा के चायपानी गांव के ग्रामीणों ने 29 जून 2013 को थाना प्रभारी को सूचना दी कि लाइन होटल में तीन बाहरी लोग बैठे हैं। ग्रामीणों ने तीनों अंजान व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ गांव ले गए।
ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की और नोनीहाट निवासी सुरेन्द्र साह, काठीकुंड के दलदली के नरेश केवट एवं शिकारीपाड़ा के झिलीडाबर के पोलुथ हेम्ब्रम से पूछताछ की। तालाशी के दौरान पुलिस ने नरेश केवट के पास से एक कट्टा, एक कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद नरेश को गिरफ्तार कर लिया था।
सं सूरज
वार्ता
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