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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

रामगढ़ 06 जून (वार्ता) झारखंड में रामगढ़ जिले की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में मृतक के दोषी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शनिवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में पतरातू थाना क्षेत्र निवासी रामानंद राम की हत्या के एक मामले में उसके दोषी भाई बंगाली राम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अदालत ने सत्र वाद संख्या 136/2016 में 03 जून 2020 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को हुई सुनवाई में जेल में बंद आरोपित बंगाली राम को यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2016 में पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम सयाल के बंगाली राम ने अपने भाई रामानंद राम की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतक के पुत्र रंजन कुमार ने पतरातू थाने में बंगाली राम के खिलाफ हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सं सूरज
वार्ता
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