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कोरोना से जंग : सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को छह माह की जेल

दरभंगा, 20 जून (वार्ता) सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या कोई अन्य पदार्थ खाकर थूकने वालों को छह माह की कैद हो सकती है।
बिहार में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने शनिवार को यहां बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या कोई अन्य पदार्थ खाकर थूकने वालों को छह माह की कैद या 200 रुपये जुर्माना या एक साथ दोनों लगाने का निर्देश दिया है।
डॉ.त्यागराजन ने कहा कि तंबाकू या गुटखा खाकर कर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा है इसलिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। यदि अधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के प्रति आम लोंगो को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उक्त आशय का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया गया है।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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