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झारखंड में विद्यालय शुल्क में नहीं होगी कोई वृद्धि, छात्रों के नामांकन को रद्द करने पर रोक

रांची, 25 जून (वार्ता) वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय शुल्क में किसी तरह की वृद्धि पर रोक लगा दी है।
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं सारक्षता विभाग ने राज्य के सभी निजी गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को यह आदेश दिया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय शुल्क में किसी तरह की वृद्धि पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है। आर्थिक समस्याओं के कारण विद्यालय शुल्क जमा नहीं करने वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन भी रद्द नहीं किया जायेगा। वहीं, कोरोना से पूर्व की तरह परिचालन प्रारंभ करने से पहले विद्यालय केवल मासिक शिक्षण शुल्क ही ले सकेंगे।
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के कारण बंद अवधि में किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क या किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क अभिभावकों ने नहीं लिया जायेगा। विद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था एवं आनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संस्थान के प्रमुखों की होगी। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती या रोक नहीं लगायी जायेगी। विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालयों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
सतीश
वार्ता
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