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बिहार में संक्रमण से जान गंवा बैठे सरकारी सेवकों को आश्रितों को मिलेगी नौकरी या विशेष पेंशन

पटना 25 जुलाई (वार्ता) बिहार सरकार ने कोरोना महामारी में कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवा बैठे सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी या विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रमण का शिकार होकर सरकारी सेवक की मौत हो जाती है तो आश्रित यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के इच्छुक होंगे तो उन्हें अनुकम्पा का लाभ एवं पूर्व से विद्यमान प्रावधानों के तहत अन्य लाभ दिया जाएगा। यदि वे अनुकम्पा का लाभ नहीं लेना चाहतें है तो आश्रित को सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्राप्त होने वाले अंतिम शुद्ध भुगतेय वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
विशेष सचिव ने बताया कि पेंशन योजना के मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन देय होगा। नयी पेंशन योजना के मामले में उनकी वैचारिक वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक ही उपरोक्त विशेष पारिवारिक पेंशन देय होगा। संबंधित विभागीय सचिव विहित शर्ताें की पूर्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचार के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा। यह प्रावधान 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों के लिए लागू होंगे।
सूरज शिवा
वार्ता
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