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बिहार में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी समेत 52 राजपत्रित पदो का सृजन

पटना 25 जुलाई (वार्ता) बिहार सरकार ने मोटरगाड़ी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रर्वतन एवं कार्यान्वयन तथा राजस्व संग्रह के लिए प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपर जिला परिवहन पदाधिकारी समेत कुल 52 राजपत्रित पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के माध्यम से संसाधन प्राप्त करने वाले विभागों में परिवहन विभाग प्रमुख है। विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले राजस्व स्रोतों में कर शुल्क एवं शमन हैं। वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि तथा सड़क संचार संरचना के बढ़ने के कारण विगत वर्षों में परिवहन से संबंधित काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में मोटरगाड़ी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का प्रर्वतन एवं कार्यान्वयन करने तथा राजस्व वसूली के लिए विभागीय प्रशासनिक संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
विशेष सचिव ने बताया कि बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020 के गठन के फलस्वरूप नियमावली में वर्णित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों एवं इससे संबंधित प्रोन्नति के 13 पदों समेत कुल 52 राजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इन पदों के सृजन से सरकार का इस मद में सालाना चार करोड़ 10 लाख 91 हजार 696 का व्यय संभावित है।
सूरज
जारी (वार्ता)
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